कर्नाटक हिजाब विवाद देश भर में चर्चित है। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब विवाद में चल रही सुनवाई में कोर्ट ने एहम टिप्पणी दी है। कोर्ट ने कह है कि सभी छात्रों को स्कूलों की यूनिफॉर्म से जुड़े नियमों का पालन करना होगा. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं होगा.
#HijabRow | Karnataka High Court adjourns hearing for tomorrow. pic.twitter.com/Fu5NgRe1MQ
— ANI (@ANI) February 23, 2022
हिजाब विवाद पूरे देश में चर्चित है । यहाँ तक की इस पर राजनीतिक पार्टियाँ भी अपनी अपनी रोटियां सेंक रही है। जिसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुँच गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस केस की सुनवाई को गुरुवार तक के लिए टाल दिया है. उम्मीद लगाई जा रही है कि अगली सुनवाई के दौरान इस केस में कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है. आपको बता दें कि बीते दिन ही कोर्ट ने कहा था कि वह इस केस को इसी सप्ताह में खत्म करना चाहते हैं.
इस मामले पर एक बात यह भी कही जा रही थी की हिजाब न पहनने देना आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। जिसके बाद मंगलवार की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है. नवदगी ने दलील दी, ‘कोई भेदभाव नहीं है… जैसा अनुच्छेद 15 के तहत दावा किया गया है. ये आरोप बेबुनियाद हैं.’ अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक है.